History of BHEL

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें

अंशकालिक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों को भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के अनुसार तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को बीएचईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित "बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता", "अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता" और "निदेशक मंडल के लिए चार्टर" की आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय,कंपनी अधिनियम, 2013 में उनके लिए दी गई आवश्यकताओं और कर्तव्यों के अतिरिक्त, "क्या करें क्या नहीं" (बीएचईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित) का अनुपालन करना आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशकों का बैठक शुल्क @ रु. 30,000 / - प्रति बोर्ड मीटिंग और रु. 20,000 / - प्रति बोर्ड स्तर समिति की बैठक,जितनी में भाग लिया के अधिकारी हैं। स्वतंत्र निदेशक किसी भी लाभ से संबंधित कमीशन या स्टॉक विकल्प के अधिकारी नहीं हैं।

Back to previous page | Page last updated date : 07-02-2025